नशीला पदार्थ, 10 दुकानों पर कार्रवाई

कोरिया 26 सितम्बर 2024। कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी के निर्देशानुसार, जिले में अवैध मादक पदार्थों और नशे के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय टीम ने छिंदडांड, स्कूलपारा, महलपारा, ओडगी नाका और रामपुर स्थित स्कूलों और कॉलेजों के आसपास की दुकानों की गहन जांच की। कोटपा एक्ट 2003 के तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने के मामले में 12 पान गुमटियों और ठेलों से 24 सौ का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू और सिगरेट न बेचने से संबंधित पोस्टर ठेलों और गुमटियों में लगवाए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान के तहत बैकुंठपुर के शासकीय स्कूलों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने के निर्देश दिए गए और जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन से सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता, औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।