प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला मलईडबरी और कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगढ़ के सहायक ग्रेड-03 निलंबित

राजनांदगांव 21 सितम्बर 2026।जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास कुमार सिंह बघेल ने प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर डोंगरगांव विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला मलईडबरी के प्रधान पाठक रणजीत लाल धुर्वे एवं कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगढ़ में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 संतोष कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव से शासकीय प्राथमिक शाला मलईडबरी के प्रधान पाठक रणजीत लाल धुर्वे के विरूद्ध प्राप्त जांच प्रतिवेदन में 15 सितम्बर 2026 को शराब लेकर शाला में उपस्थित होना, संकुल प्राचार्य एवं संकुल समन्वयक द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में घटना की सत्यता की पुष्टि होना, संबंधित से जानकारी लेने पर रिश्तेदार द्वारा शराब रखना स्वीकार करना, संबंधित के रिश्तेदार से बात करने पर शराब रखे जाने के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करना पाया गया है। यह कृत्य रणजीत लाल धुर्वे के पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, शिक्षकीय गरिमा के विपरीत, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। साथ ही यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरित है। इस कृत्य के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रधान पाठक रणजीत लाल धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव नियत किया गया है।
इसी तरह विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी डोंगरगढ़ से कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगढ़ में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 संतोष कुमार यादव के विरूद्ध प्राप्त जांच प्रतिवेदन में कार्यालयीन अनुशासन एवं शासकीय सेवक के आचरण के अनुरूप व्यवहार नहीं किये जाने के संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डोंगरगढ़ द्वारा समय-समय पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर समझाइस एवं निर्देश देने, अनेकों बार शराब का सेवन कर कार्यालय में उपस्थित होकर अवकाश आवेदन प्रस्तुत करने, कार्यालय स्टॉफ के साथ अभद्र व्यवहार एवं अपशब्द व गाली-गलौज करने इसके अतिरिक्त अनेकों बार बिना पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने, अनेक बार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के बावजूद भी अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाना पाया गया है। यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरित है। इन कृत्य के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत सहायक ग्रेड 03 संतोष कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव नियत किया गया है।

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