आरक्षित वन क्षेत्र में करील की अवैध कटाई, 21 नग करील और चाकू के साथ एक गिरफ्तार

वन विभाग की गश्ती टीम ने पिथौरा परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 282 में की कार्रवाई, भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अपराध दर्ज
महासमुंद। वन संपदा के अवैध दोहन के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए पिथौरा वन परिक्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से करील एकत्रित कर रहे एक व्यक्ति को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से करील के 21 नग तथा एक चाकू जब्त किया गया है। मामले में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 6 अगस्त 2026 को गश्ती के दौरान वन विभाग की टीम ने महासमुंद वनमंडल के पिथौरा परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 282 में एक व्यक्ति को अवैध रूप से करील एकत्रित करते हुए पकड़ा। आरोपी की पहचान बिरंची तांडी, पिता मंगलू तांडी 65 निवासी ग्राम लिमदरहा, थाना बसना, तहसील पिथौरा, जिला महासमुंद के रूप में हुई है।
कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम ने आरोपी के कब्जे से करील के 21 नग और एक चाकू बरामद कर जब्त किया। विभाग के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति वन उपज का संग्रहण किया जाना वन नियमों का उल्लंघन है।
वन विभाग ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की सुसंगत धाराओं के तहत वन अपराध दर्ज किया है। प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की वन उपज का अवैध संग्रहण अथवा वन संपदा को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे वन क्षेत्रों में करील या अन्य वन उपज का अवैध रूप से संग्रहण न करें और वन संपदा को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं।
विभाग ने नागरिकों से वन एवं वन्य संसाधनों के संरक्षण में सहयोग करने तथा जंगल में होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम वन कार्यालय अथवा वन विभाग को देने की अपील की है।