घरेलू, बीपीएल एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल में दी जा रही छूट

महासमुंद। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 लागू की गई है। इस योजना के तहत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल में बड़ी छूट दी जाएगी। योजना के अनुसार 31 मार्च 2023 से पहले के निष्क्रिय बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया राशि में विशेष राहत मिलेगी। बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75% और अधिभार में 100% छूट, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50% तथा अधिभार में 100% छूट दी जाएगी। कृषि कनेक्शनों के लिए भी मूल राशि में 50% और अधिभार में 100% तक छूट का प्रावधान है। सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया पर 75% मूल राशि व 100% अधिभार छूट, तथा 1 से 5 वर्ष पुराने बकाया पर 50% मूल राशि व 100% अधिभार छूट मिलेगी। सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। एकमुश्त भुगतान करने पर मूल राशि में 10% और अधिभार में 100% छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 5% मूल राशि व 100% अधिभार छूट, जबकि छह किश्तों में भुगतान करने पर अधिभार में 100% छूट मिलेगी। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। पात्र उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए बकाया राशि का न्यूनतम 10% भुगतान करना अनिवार्य है। साथ ही उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने के लिए मीटर वाचकों को भी विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।