1.25 करोड़ के बकाये पर बिजली विभाग का बड़ा वार, 201 कनेक्शन काटे
महासमुंद संभाग में चला विशेष मास डिस्कनेक्शन अभियान, कनेक्शन कटते ही 17 उपभोक्ताओं ने जमा किए 8.13 लाख; चोरी के 5 मामले भी पकड़े
महासमुंद। विद्युत बकाया राशि की वसूली को लेकर बिजली विभाग ने शनिवार को महासमुंद संभाग में विशेष मास डिस्कनेक्शन अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। बिरकोनी, महासमुंद ग्रामीण और तुमगांव वितरण केंद्रों में लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले घरेलू, गैर घरेलू, कृषि-एलाइड एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के 201 विद्युत कनेक्शन काटे गए। इन उपभोक्ताओं पर विभाग की कुल 1 करोड़ 25 लाख 8 हजार 503.92 रुपए की राशि बकाया थी।
अभियान मुख्य अभियंता (रा.ग्रा.क्षे.) ए.के. लखेरा एवं अधीक्षण अभियंता महासमुंद वृत्त एस.के. साहू के निर्देशन तथा कार्यपालन अभियंता पी.आर. वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए महासमुंद, पिथौरा, सरायपाली और गरियाबंद से सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं की अलग-अलग टीमें गठित की गई थीं।
महासमुंद ग्रामीण में सबसे ज्यादा कनेक्शन कटे
अभियान के दौरान महासमुंद ग्रामीण वितरण केंद्र में 112 बकायादारों के कनेक्शन विच्छेदित किए गए। इन पर कुल 67 लाख 59 हजार 239 रुपए की बकाया राशि थी। वहीं बिरकोनी वितरण केंद्र में 64 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। इन पर 54 लाख 37 हजार 997.92 रुपए बकाया था। इसी तरह तुमगांव वितरण केंद्र में 25 बकायादार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। इन पर विभाग की 3 लाख 11 हजार 267 रुपए की राशि बकाया थी।
कनेक्शन कटते ही 17 ने जमा किए 8.13 लाख
बिजली कनेक्शन विच्छेदित होने के बाद कार्रवाई का असर भी तत्काल देखने को मिला। 17 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही कुल 8 लाख 13 हजार 457 रुपए की बकाया राशि जमा कर दी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजस्व वसूली के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
अभियान में बिजली चोरी के 5 मामले भी पकड़े
मास डिस्कनेक्शन अभियान के दौरान विभागीय टीमों ने बिजली चोरी के पांच प्रकरण भी पकड़े। खैरा निवासी भोलाराम चंद्राकर, साराडीह निवासी राजकुमार, कौंदकेरा निवासी कमल सेन, ईश्वर लाल ध्रुव तथा भोरिंग निवासी शब्बीर टंडन के विरुद्ध विद्युत चोरी के प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
लाइन दोबारा जोड़ी तो धारा 138 के तहत कार्रवाई
विद्युत विभाग ने बकायादार उपभोक्ताओं को सख्त चेतावनी दी है कि कनेक्शन कटने के बाद बिना बकाया राशि जमा किए यदि कोई उपभोक्ता अनधिकृत रूप से विद्युत लाइन दोबारा जोड़ता है, तो उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि कार्रवाई से बचने के लिए समय पर बिजली बिल का भुगतान करें।
