ग्रामीण, नगरीय एवं संस्थागत पंजीयन इकाईयों के रजिस्ट्रारों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

धमतरी, 13 फरवरी 2026/ छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) 27 जनवरी 2026 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2026 प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त है। जिला रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु एवं उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2026 में किए गए संशोधनों जैसे-शुल्क संरचना में परिवर्तन कर सभी मदों में न्यूनतम 10 गुना वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2026 में किए गए संशोधनों तथा ऑनलाईन पंजीयन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए सभी विकासखण्डों में ग्रामीण, नगरीय एवं संस्थागत पंजीयन इकाईयों के रजिस्ट्रारों (जन्म-मृत्यु) को 12 फरवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।