ओड़िशा में विधानसभा उपचुनाव, शराब दुकान 11 तक बंद रखने के निर्देश

गरियाबंद 10 नवम्बर 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बीएस उइके ने ओड़िशा राज्य के विधानसभा उपचुनाव 2025 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला गरियाबंद के सीमावर्ती राज्य ओड़िशा के जिला नुवापाड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी में संचालित विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान रसेला को 11 नवम्बर 2025 को मतदान समाप्ति तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश ओड़िशा सरकार के उत्पाद विभाग के निर्देश एवं आबकारी विभाग रायपुर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत जारी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में मदिरा की बिक्री, क्रय-विक्रय, परिवहन, भंडारण व निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले के सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि उपचुनाव शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।