परिवहन-यातायात विभाग ने चलाया गया चेंकिग अभियान
कोंडागांव, 12 जून 2025। परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग द्वारा विशेष चेंकिग अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई और लापरवाहीपूर्वक वाहन चालन करने वाले 2 वाहन चालकों का लायसेंस निलंबन हेतु नोटिस जारी किया गया। संयुक्त जांच के दौरान मोटरयान अधिनियम के तहत कुल 58 प्रकरणों में 55 हजार 800 रूपए शमन शुल्क वसूल किया गया, जिसमें बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 28 प्रकरण, बिना सीट बेल्ट के 08 प्रकरण, बिना लायसेंस वाहन चलाने पर 07 प्रकरण, बिना फिटनेस वाहन संचालन पर 07 प्रकरण, बिना प्रदुषण प्रमाण पत्र प्राप्त किये वाहन चलाने पर 06 प्रकरण, बिना वैध बीमा के वाहन संचालन पर 02 प्रकरण पर कार्यवाही की गई। इसी प्रकार 01 वाहन जिसका मोटरयान कर मई 2024 से बकाया होने पर एवं बिना फिटनेस संचालन होने पर वाहन पर जप्ती की कार्यवाही की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैय्या ने बताया कि आगे भी इसी प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी और यातायात नियम एवं मोटरयान अधिनियम का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मोटरयान कर बकाया होने पर वाहन जप्ती की कार्यवाही की जाएगी।