अवैध रूप से बेचने रखे महुआ व ओड़िशा की शराब बरामद

महासमुंद। पिथौरा आबकारी वृत्त अंतर्गत ग्राम लिलेसर में 9 जनवरी को गौतम नायक के मकान से 94 पाऊच (प्रत्येक में 200-200 मिली ) कुल 18.800 ब्लक लीटर ओड़िशा राज्य निर्मित चिड़ी छाप मदिरा (बाजार मूल्य 4700 रु.) बरामद कर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34(2), 59 (क), 36 आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। अन्य प्रकरण में ग्राम गोपालपुर महादेव पारा में झाड़ी के पास बेचने के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहे धोबंदीह निवासी
नंदकिशोर चौहान के कब्जे से 23 पाउच महुआ शराब कुल मात्रा 4.6 बल्क लीटर (बाजार मूल्य 920 रुपए) जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। वृत्त महासमुंद आंतरिक अंतर्गत ग्राम लोहारडीह में नहर किनारे आबकारी स्टाफ को देखकर एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। उक्त स्थल की तलाशी में 5 नग प्रेसीडेंट बियर, 7 नग प्लेन पाव, 11 पाव जम्मू स्पेशल व्हिस्की कुल मात्रा 6.490 लीटर बरामद की गई बाद अज्ञात के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। उपरोक्त कार्रवाई प्रभारी जिला आबकारी निधीष कुमार कोष्टी एवं मंडल प्रभारी के मार्गदर्शन में पिथौरा वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक शिवशंकर नेताम, विकास बढ़ेंद्र (आबकारी उप निरीक्षक वृत्त महासमुंद आंतरिक), मुकेश वर्मा (आबकारी उप निरीक्षक बागबाहरा), आरक्षक देवेश मांझी एवं आबकारी टीम पिथौरा व महासमुंद ने की है।