कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
बीजापुर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही बीजापुर जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा समय.समय पर जारी आदेशों एवं आम निर्वाचन के दौरान शांति.व्यवस्था बनाये रखने के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जिसके तहत बीजापुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे- बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा।
उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारियों- कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते है। बीजापुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल या संस्था, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।
उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले सूमहध्व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। चूंकि समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यहारिक कारणों से संभव नहीं है, अतः यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है।