डेयरी एनालॉग उत्पादों पर तत्काल प्रतिबंध, खाद्य प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश

उत्तर बस्तर कांकेर, 04 अगस्त 2026/ खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक रायपुर के आयुक्त द्वारा विशेषकर एनालॉग पनीर के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय, उपयोग आदि पर प्रतिषेध आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन कांकेर ने जिले के सभी डेयरी विनिर्माताओं, विक्रेताओं एवं अन्य रेस्टोरेंट तथा विभिन्न खाद्य परिसर जहां डेयरी उत्पादों का उपयोग किया जाता है, उन प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी ने बताया कि ऐसे उत्पाद, जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया जाता है तथा जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग या विक्रय की प्रक्रिया उपभोक्ताओं को भ्रमित करती है, उन पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित डेयरी एनालॉग उत्पादों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा विनियम 2011 कार्यवाही की जाएगी।