भीषण गर्मी में पशुओं को राहत: दोपहर 12 से 3 बजे तक बैलगाड़ी-टांगा संचालन पर प्रतिबंध

कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 30 जून 2026 तक रहेगा प्रभावी
महासमुंद। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने पशुओं के संरक्षण एवं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विनय कुमार लंगेह ने जिले में पशुओं पर होने वाली क्रूरता की रोकथाम के लिए आदेश जारी किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के निर्देशानुसार जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6(3) के तहत अत्यधिक गर्मी के दौरान पशुओं से वजन ढोने अथवा सवारी कराने पर रोक लगाई गई है। प्रशासन का मानना है कि दोपहर के समय तेज धूप और लू के कारण पशुओं के बीमार होने तथा उनकी मृत्यु होने की आशंका बनी रहती है।
इन साधनों के संचालन पर रहेगा प्रतिबंध
जिला महासमुंद की सीमा अंतर्गत प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक पशुओं की सहायता से चलने वाले साधनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य रूप से टांगा, बैलगाड़ी,
भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर गाड़ी, टहू गाड़ी, गधा गाड़ी आदि शामिल हैं। इन साधनों का उपयोग वजन ढोने अथवा सवारी कराने के लिए प्रतिबंधित रहेगा।
30 जून तक लागू रहेगा आदेश
जिला प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि भीषण गर्मी के दौरान पशुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
पशु संरक्षण के प्रति संवेदनशील पहल
जिला प्रशासन की इस पहल को पशु संरक्षण की दिशा में संवेदनशील कदम माना जा रहा है। गर्मी के मौसम में पशुओं को पर्याप्त आराम, पानी और छांव उपलब्ध कराने की भी अपील की गई है, ताकि उन्हें लू और गर्मी से बचाया जा सके।