‘टाटा सम्पन्न बेसन’ के एक बैच की बिक्री पर रोक

जांच में पाए गए मानक से कम, पैकेट पान पसंद उत्पाद भी असुरक्षित घोषित
महासमुंद। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के निदेर्शानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन महासमुंद ने प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित पाए गए कुछ खाद्य उत्पादों के बैच को जिले में विक्रय के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन उमेश वर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 की उपधारा (3)(ख) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संबंधित उत्पादों के बैच क्रमांक को जिले में बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार टाटा सम्पन्न ब्रांड के फाइन बेसन के बैच (निर्माण तिथि 08 अगस्त 2025, पैकिंग 500 ग्राम) को जांच में असुरक्षित पाया गया है। यह उत्पाद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, कोलकाता द्वारा निर्मित है तथा इसका परीक्षण भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में किया गया।इसी प्रकार पैक्ड पान पसंद खाद्य उत्पाद के परीक्षण में तंबाकू की मात्रा अधिक पाई गई है। इस उत्पाद पर बैच नंबर, पैकिंग तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि तथा निमार्ता फर्म का विवरण भी उपलब्ध नहीं मिला। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर इसे भी असुरक्षित घोषित करते हुए जिले में इसके विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी व्यापारियों और विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिबंधित बैच वाले उत्पादों की बिक्री न करें। यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान में ये उत्पाद पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।