वन विभाग ने 8 लाख की लकड़ी और फर्नीचर मार्ट किया सील
मिनी आरा मशीन व अन्य सामग्री जब्त
महासमुंद। बसना ब्लॉक के ग्राम बंसुला में जगदंबा फर्नीचर मार्ट में जांच के दौरान रिकॉर्ड संधारित नहीं पाए जाने व अनियमितता पर वन विभाग ने दुकान को सील कर दिया गया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली प्रत्युष टांडेय ने कर्मचारियों की टीम गठित कर तलाशी ली। इस दौरान 8 लाख की लकड़ी और सामान जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार तलाशी उपरांत सागौन चिरान 334 नग , साल चिरान 140 नग लगभग 1.540 घ.मी. और फर्नीचर मार्ट के पीछे लगभग 700 मी में सागौन लट्ठा 84 नग 4.000 घमी, साल लट्ठा 31 नग लगभग 2.350 घमी, डायनिंग चेयर 17 नग, सोफा 3 सीट 06 नग, सोफा सिंगल 06 नग, मंदीर 02 नग, दरवाजा पल्ला 14 नग, दरवाजा फेम 02 नग, टी टेबल 10 नग, खिड़की फ्रेम 16 नग, खिड़की चौखट 01 नग, टी टेबल फेम 03 नग, कुर्सी 01 नग, पलंग नया 01 नग, टी टेबल स्टेन 02 नग, झूला 01 नग, दीवान फ्रेम 02 नग, दीवान मुण्डी (बस्तर आर्ट) 09 नग, दीवान फ्रेम (बस्तर आर्ट) 08 नग, चौखट बड़ा (बस्तर आर्ट) 03 नग, चौखट छोटा (बस्तर आर्ट) 04 नग, खिड़की फ्रेम (बस्तर आर्ट) 08 नग जब्त किए गए। काष्ठ व फर्नीचर की अनुमानित बाजार कीमत रू. 7-8 लाख है, एवं साथ में बढ़ाई गिरी औजार राउटर ए 02 नग, रेंदा 02 नग, ड्रिल मशीन 01 नग, कटर 01 नग, राउटर बी 01 नग, आरी छोटा 01 नग, आरी बड़ा 03 नग, बटासी 02 नग, बड़ा कटर 01 नग, सिंकजा 03 नग, विद्युत चलित रेंदा 01 नग नया, विद्युत चलित रेंदा 01 नग पुराना, खराद मशीन 01 नग, मिनी आरा मशीन 01 नग जब्त किया गया है एवं विद्युत रेंदा मशीन 01 नग, मिनी बेंड सॉ मशीन 01 नग, खराद मशीन 01 नग तथा फर्नीचर मार्ट को सील कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 72 (1) (ग) या छ.ग. वनोपज (व्यापार विनिमयन) अधिनियम 1969 की धारा 15 (1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई । कार्रवाई में सहायक परिक्षेत्र अधिकारी सिंघोड़ा योगेश्वर कर , सहायक परिक्षेत्र अधिकारी बलौदा रविलाल निर्मलकर योगेश्वर निषाद,सहायक परिक्षेत्र अधिकारी अनिल कुमार प्रधान परिक्षेत्र के समस्त वनरक्षक (बीएफओ) एवं सुरक्षा श्रमिक शामिल रहे।
