संयुक्त टीम ने कोटपा एक्ट के तहत की चालानी कार्रवाई

महासमुंद। बरोंडा बाजार एवं परसट्ठी क्षेत्र में संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कोटपा अधिनियम 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की। औषधि निरीक्षक प्रियंका दीवान ने कोटपा अधिनियम की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध), धारा 6(क) (नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध) एवं धारा 6(ख) (शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध) के अंतर्गत कुल 24 चालान काटे।