26 मेडिकल स्टोर पर की गई कार्रवाई

12 दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित
महासमुंद। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में औषधि प्रशासन महासमुंद द्वारा जिलेभर में मेडिकल स्टोर पर जांच एवं कार्रवाई की गई है।
उपसंचालक डॉ. आई. नागेश्वर राव एवं सहायक औषधि नियंत्रक श्रीमती तृप्ति जैन के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 में 01 जनवरी से 29 अक्टूबर 2025 तक जिले के सभी पांच विकासखंडों महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली में संचालित मेडिकल स्टोर से कुल 59 दवा का सैंपल लिया गया है।इनमें से 33 सैंपल मानक, 01 सैंपल अवमानक पाया गया है, जबकि 25 सैंपल की रिपोर्ट मिलना है।
साथ ही मेडिकल स्टोर के दवा क्रय-विक्रय, अभिलेख एवं रजिस्टर की गहन जांच की गई। जांच के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 26 मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई है। इनमें से स्वापक एवं मनः प्रभावी दवाओं के क्रय-विक्रय में अनियमितता के कारण 12 मेडिकल स्टोर की लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। 03 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। 02 दवा दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।इसके अलावा अन्य उल्लंघनों के चलते 06 दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड, 02 को चेतावनी पत्र जारी तथा 01 दुकान के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर जांच जारी है।
औषधि प्रशासन ने सभी मेडिकल संचालकों को चिकित्सक की पर्ची के बिना स्वापक एवं मनः प्रभावी दवाएं तथा कफ सिरप न बेचने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित मेडिकल स्टोर के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।