मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज

महासमुंद। बागबाहरा थाना अंतर्गत मारपीट के तीन अलग-अलग मामलों में पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है। पहले मामले में पुलिस को ग्राम घुंचापाली निवासी तरूण तिवारी ने बताया कि 22 अक्टूबर को लगभग 3 बजे उसे शुभम तिवारी ने फोन कर कहा कि आश्रम में आकर अपना कपड़ा ले जाओ। बाद वह ग्राम घुंचापाली स्थित आश्रम में अपना कपड़ा लेने गया, जहां पहुंचकर उसने शुभम तिवारी से पूछा कि उसका कपड़ा कौन लिया था, इस बीच पीछे से कपिल तिवारी ने अचानक उसके सिर को लकड़ी की बल्ली से पीटा। मारपीट से वह बेहोश हो गया, कुछ देर बाद होश आने पर उसने पत्नी को फोन कर बुलाया, जब उनकी पत्नी वहां पहुंची तो उसके साथ भी गाली-गलौज की गई। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 115(2), 296 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है।
दूसरे मामले में ग्राम मौलीमुंडा निवासी जितेंद्र श्रीवास निवासी ने पुलिस को बताया कि 10-15 दिन पूर्व गांव के तालाब से पानी निकासी की बात को लेकर उनके पिताजी एवं भूपेंद्र चंद्राकर की मम्मी के बीच वाद विवाद हुआ था। इसी रंजिश को लेकर 22 अक्टूबर को लगभग 9 बजे गांव का भूपेंद्र चंद्राकर अपने साथी उदित यादव, दुर्गेश साहू के साथ हमारे घर के सामने मारपीट की। जब वह और उनके चाचा बीच बचाव करने लगे तो उनके साथ भी मारपीट की। मामले में रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। मारपीट के एक अन्य मामले में वार्ड-08 गुरुद्वारा पारा बागबाहरा निवासी रविंदर पाल सिंह दुआ ने पुलिस को बताया कि 22 अक्टूबर को करीब 9 बजे सोसाइटी के पीछे मोनू होरा के छत में वह(प्रार्थी), जोगेंद्र सलूजा, गगन सलूजा व पपिंदर छाबड़ा पार्टी कर रहे थे, तभी नीचे से रवि चंद्राकर ने छत पर आकर उसे कहा कि नीचे चलो जो भी रुपए का लेनदेन की बात है, करेंगे। बाद वह उनके साथ नीचे गया, जहां पहले से मौजूद नीरज सोनी, मांगी जैन व बिट्टू सरदार ने गाली गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुत्र देवसिंह दुआ बीच बचाव करने आया तो उसके साथ भी मारपीट की। मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।