जिले के सभी ग्रामों में 2 से 7 तक ग्रामसभा का आयोजन

बलरामपुर, 01 अक्टूबर 2025/ छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 02 से 07 अक्टूबर 2025 तक ग्रामसभा आयोजित करने का आदेश दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव को दिया है। बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी। जिसमें ग्रामसभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में चर्चा, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण-पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा, ग्राम पंचायतों में कर अधिरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली ऑनलाईन के लिए पंचायत पोर्टल का उपयोग तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए करों के दर निर्धारण संबंधित प्रस्ताव पारित, पंचायतों के वर्तमान अधिकारियों जिनसे पंचायतों के लेखा, हिसाब, बकाया राशि है उनके नामों का वाचन, सड़को पर मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गाे) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा, आमजनों में जागरूकता लाने एवं अपने मवेशियों को सड़को पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प लेना तथा खुला छोड़े जाने पर जुर्माना अधिरोपित करना, पंचायत अन्नति सूचकांक 1.0 परिणामों का सुधार के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी योजना को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के साथ 9 विषयों के साथ-साथ समग्र स्कोर सहित ग्राम पंचायत स्तरीय प्रदर्शन डेटा साझा करना, अन्य विभागीय सबंधित एजेंडा पर चर्चा जैसे एड्स के रोकथाम के लिए ग्रामसभा में जनजागरूकता, वर्ष 2025-26 में कृषकों को धान विक्रय हेतु एग्रीस्टेक एवं एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना, जिनके पंजीयन हो चुके हैं उन्हें पंचायत भवन में चस्पा करना, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के संबंध में चर्चा, सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम, सिंगल यूस प्लास्टिक पर जागरूकता तथा अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।