गांजा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा

महासमुंद। गांजा परिवहन करने के एक मामले में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी ने म.प्र के सिहोर के वार्ड नंबर 8 निवासी मुकेश बंजारा पिता उमराव बंजारा 39 साल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (।।) (सी) के तहत 12 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर एक साल का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 12 जुलाई 24 को कोमाखान थाना क्षेत्र के पुलिस टीम रात पेट्रोलिंग एवं जुर्म पतासाजी के लिए घोयनाबाहरा, सुअरमाल, चंदरपुर की ओर रवाना हुए थे। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नीले रंग के एसपी साइन मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 41 जेड ई 8624 में ओडिशा की ओर से अवैध रूप से गांजा रखकर विक्रय के लिए आ रहा है। सूचना पर टेमरी नाका पहुंचकर घेराबंदी किया गया। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए मोटरसाइकिल पहुंचा जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था और अपने साथ दो नग प्लास्टिक नीले रंग के बड़े ड्रंम को मोटरसाइकिल में बांधा हुआ था। उसे रोका गया तो उक्त व्यक्ति घबरा गया और अपना नाम मुकेश बंजारा बताया। पूछताछ करने पर बालूगुड़ा ओडिशा से मादक पदार्थ गांजा खरीदकर म.प्र में बिक्री के लिए ले जाना बताया। तौल करने पर गांजा 30 कि.ग्रा निकला जिसे जब्त की गई। विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। अभियोजन की ओर से विशेष लोकअभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की।