पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा

महासमुंद। हत्या के मामले में अपराध दोष सिद्ध होने पर प्रथम सत्र न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी ने भादसं की धारा 302 के तहत बागबाहरा थाना क्षेत्र के ग्राम घुंचापाली निवासी 25 वर्षीय राजेंद्र कुमार ठाकुर पिता बीरेंद्र उर्फ बेन्दुल ठाकुर को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा। इसी तरह 25-27 आर्म्स एक्ट के अपराध में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन के अनुसार 8 अक्टूबर 2021 को जमुना बाई ने बागबाहरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बड़ी पुत्री जिमेश्र्वरी उर्फ धरमिन बाई ने 6-7 वर्ष पूर्व ग्राम घुंचापाली के राजेंद्र कुमार ठाकुर के साथ प्रेम विवाह किया था। जिससे उनकी दो संताने है। शादी के बाद से दोनों पति-पत्‍‌नी के बीच आए दिन झगड़ा होते रहता था। तबियत खराब होने पर जिमेश्र्वरी 8 अक्टूबर 2021 को दोपहर 1 बजे घर आई थी। शाम साढ़े 5 बजे जिमेश्र्वरी सोई हुई थी। उसी समय उसका दामाद राजेंद्र ठाकुर चाकू लेकर आया और उसकी पुत्री से कहा कि तुम बार-बार अपनी मां के यहां आ जाती हो, कहकर अश्लील गालियां देते हुए जान से मार दूंगा कहकर चाकू से प्राणघातक प्रहार किया। जिससे उसकी पुत्री लहुलूहान हो गई। बीच बचाव करने के दौरान उसका दामाद वहां से भाग गया। गंभीर रूप से घायल पुत्री को बागबाहरा अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 21 अक्टूबर को शाम साढ़े 4 बजे उसकी मौत हो गई। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार साहू ने पैरवी की।