जन सुनवाई 18 जुलाई तक
नारायणपुर, 24 जून 2025// भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत जिला एवं तहसील ग्राम बे्रहबेड़ा में 8.929 हेक्टेयर क्षेत्रफल में देवगांव जलाशय निर्माण हेतु भूमि का अर्जन लोक प्रायोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है। उक्त भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समापात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई 18 जुलाई 2025 तक प्रातः 10 बजे से संध्या 5.30 बजे तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर के कक्ष क्रमांक- 12 पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि में नहर से सिंचाई हेतु वैकवार जलाशय का निर्माण किया जाना है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परियारों की संख्या 08, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या निरंक, प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या निरंक, प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या निरंक है। प्रभावित ग्राम बे्रहबेड़ा, टिमनार और देवगांव है, जिसमें परियोजना की लागत 3029.00 लाख रूपये है। परियोजना के निर्माण किये जाने से कुल 1920 हेक्टेयर (खरीफ 1320 हेक्टेयर एवं रबी 600 हेक्टेयर) में सिचाई होगी। कुल 11 ग्रामों के कृषक लाभांवित होंगे। दो फसल लिये जाने से कृषकों की आर्थिक उन्नति होगी तथा क्षेत्र के जल स्तर में संवर्धन होगा। उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी व्यूक्ति को कोई जानकारी या सुझाव देना हो तो वे विहित तिथि एवं समय तक दे सकते हैं।
