28 जून से होगी ग्रामसभा की बैठक
विभिन्न बिंदुओं पर होगी चर्चा
नारायणपुर, 24 जून 2025// छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा- का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारिणी तैयार कर लेने एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम सभा में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा में लिए गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की विडियो रिकार्डिंग की जानी है तथा विडियो को ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाना है। तदानुसार संबंधित अधिकारी ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेट ग्राम सभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराना भी सुनिश्चित करेंगे। जारी निर्देश के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजन हेतु नोडल अधिकारी दल प्रभारी एवं सदस्य का गठन किया जायेगा। जिस ग्राम पंचायत में सचिव अतिरिक्त प्रभार में है, उस स्थिति में नोडल अधिकारी ग्रामसभा की कार्यवाही सम्पन्न करेंगे। एक समय सारिणी तैयार कर संबंधित ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों में ग्राम सभा आयोजित कर तथा किये गये कार्यवाही से कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है।
