मंदिर से मुकुट, दुकान से घड़ियां और सूने घर से जेवर चोरी
महासमुंद। शहर के रामेश्वरी दुर्गा मंदिर स्थित हनुमान मूर्ति से चांदी की मुकुट चोरी हो गई। वहीं जिले के बागबाहरा थाना अंतर्गत भी चोरी के दो मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।
कोतवाली पुलिस को वार्ड-13 स्टेशन पारा महासमुंद निवासी रणधीर सिंह खनूजा ने बताया कि मां रामेश्वरी दुर्गा मंदिर को रोजाना की तरह बंद कर उनके पिता जसपाल सिंह खनूजा रात 10 बजे घर आ गये। 8 अप्रैल की सुबह करीब 05.30 बजे उनके पिता मंदिर में पूजा करने गए, तब मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखने पर हनुमान जी की मूर्ति में लगी चांदी की मुकुट नहीं थीं, वहीं एक स्पीकर मंदिर के बाउंड्रीवाल के पास पड़ा मिला, मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा तो अज्ञात व्यक्ति मंदिर के बाउंड्रीवॉल को फांदकर मंदिर अंदर प्रवेश कर हनुमान मूर्ति में लगी चांदी की मुकुट को चोरी कर ले जाता दिखा। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 305 (ए) 331(4)-बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
इधर, बागबाहरा में सरकारी अस्पताल के सामने स्थित दुकान विराट वॉच से कई घड़ियां चोरी हो गई। जिसमें एचएमटी कंपनी की 06 नग हाथ घड़ी कीमत 5400 रुपये, 20 नग फैंसी हाथ घड़ी कीमती 5000 रुपये, 150 नग हाथ घड़ी की सेल कीमत 3000, 1 नग प्रेशर मशीन (कीमत 1100 रुपए) अज्ञात ने पार कर दी। मामले में प्रार्थी दीपक नरेड़िया की रिपोर्ट पर बागबाहरा थाने में अज्ञात के खिलाफ धारा 331(4), 305(अ) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
वहीं बागबाहरा क्षेत्र के ही जुनवानी खुर्द (नवाडीह) में सोने-चांदी के आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया है। बागबाहरा थाने में अनुज पटेल ने बताया कि 7 अप्रैल की सुबह लगभग 11 बजे वह पत्नी व बच्चों को लेकर बाइक से शादी कार्यक्रम में ग्राम खट्टी गया था। दोपहर करीब 1.20 बजे उनके चाचा के पुत्र कन्हैया पटेल ने फोन कर बताया कि आपके घर का कपड़ा एवं अन्य सामान इधर-उधर बिखरा हुआ है। तब वह वापस गांव आया और देखा तो आलमारी का मेन दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का लॉकर टूटा हुआ था। लॉकर को चेक किया तो आलमारी से सोने का गुलबंध, सोने की अंगूठी, सोने का पांच पत्ती वाला माल, और चांदी की 03 जोड़ी पायल, चांदी की 01 जोड़ी बिछिया, बच्चों का 06 नग चांदी का चूड़ा, नकदी 10 हजार रुपये (कुल कीमत करीबन 75 हजार रुपये) गायब मिला। मामले में अज्ञात के खिलाफ बागबाहरा थाने में धारा 331(3), 305(अ) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
