नगरा (धनपुरी) में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

बलरामपुर 10 मार्च 2025/ अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर के अध्यक्षता में ग्राम नगरा (धनपुरी) रामानुजगंज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में हेमंत सर्राफ, अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीकांत श्रीवास, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लोकेश कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाश्वत दुबे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01, अवधेश गुप्ता, अधिवक्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, किरण यादव, अधिवक्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय एवं उक्त ग्राम के सरपंच सचिव सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे।
कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती एवं महात्मा गांधी जी के प्रतिमा में दीप प्रज्वल्लन, माल्यार्पण कर किया गया। इसी क्रम में माननीय अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेमन्त सरार्फ ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज महिलाओ को अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना अत्यंत आवश्यक है। उन्होने इस कार्यक्रम मे उपस्थित समस्त महिलाओं से कहा कि अपराध की शुरूवात घर से ही होती है इसलिये महिलायें अपने घर के माहौल को समझे एवं कभी भी अपने बच्चों को पड़ोसियों के भरोसे छोड कर कही ना जायें व अपने बच्चों कि प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, बच्चो के प्रथम गुरु उनकी माता होती है इस नजरियें से माताओं का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि वे समाज के विकास मे अपना योगदान दे।
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकांत श्रीवास ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। अपने बच्चों के साथ तालमेल बनाए, घर में अच्छा माहौल दें तभी बच्चे सुसंस्कारित होंगे, व एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। आज के दौर में महिलाएं किसी से कम नहीं है सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपने कदम जमायें है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव लोकेश कुमार के द्वारा अपने उद्बोधन में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, लोक अदालत, घरेलू हिंसा, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, शिक्षा का अधिकार, पॉक्सो एक्ट के साथ निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह के बारे में जानकारी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अधिवक्ता अवधेश गुप्ता द्वारा टोनही प्रताड़ना अधिनियम, नशा उन्मूलन के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अधिवक्ता किरण यादव द्वारा घरेलू हिंसा, भरण पोषण के साथ महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।