मारपीट के तीन मामलों में आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज
महासमुंद। जिले के महासमुंद और पिथौरा थाना क्षेत्र में मारपीट के तीन अलग-अलग मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
सिटी कोतवाली पुलिस ने बताया कि ग्राम कोसरंगी निवासी रूपेश साहू 20 फरवरी की रात करीब 8.15 बजे साहू समाज भवन के पास नाचा देखने गया था। वहां उसने देखा कि उनके बड़े भाई शांतिलाल साहू के साथ प्रेमलाल साहू गाली- गलौज कर हाथापाई करने का प्रयास कर रहा है। जिस पर उसने बीच बचाव किया। बाद रात करीब 8.30 बजे प्रेमलाल साहू गाली -गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए उन्हे ईंट से सिर में मार दिया। मामले में रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 296, 351(2)बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है। वहीं पिथौरा पुलिस ने बताया कि प्रार्थी पांडेपाली सोनासिल्ली निवसाी संजय भोई (29) 20 फरवरी की रात 7.30 बजे वोट डालने के बाद घर वापस जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में राजेंद्र यादव, शेखर यादव व अन्य ने संजय को गाली देकर मारपीट की । मामले में रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351(2),3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
एक अन्य मामले में वार्ड 9 निवासी एक महिला के साथ घर घुसकर एक व्यक्ति ने मारपीट की। पुलिस ने बताया कि 9 फरवरी की रात जमुना बाई यादव घर में सोई थी। रात लगभग 12 बजे वार्ड 09 निवासी टीकाराम यादव उर्फ टिके ने आवाज देकर दरवाजा खटखटाकर खोलने के लिए कहा। जब महिला ने दरवाजा खोला तो टिके तुझे आज खत्म कर दूंगा कहते हुए महिला का गला दबाकर मारपीट करने लगा। चिल्लाने पर महिला की पुत्री ज्योति ने पीछे से टिके को डंडे से पीटा, तब वह भाग गया। बाद घायल मां को उनकी बेटी एंबुलेंस से पिथौरा अस्पताल ले गई, जहां से जिला अस्पताल महासमुंद रेफर कर दिया। जिला अस्पताल महासमुंद में टांके लगाने के बाद मेकाहारा रायपुर रेफर किया गया। बाद बागबाहरा के निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 115(2), 331(6), 331(7) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
