बालोद जिले के नगरीय निकायों में आदर्श आचार संहिता प्रभाव शून्य घोषित
बालोद, 19 फरवरी 2025। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रकांत कौशिक ने आदेश जारी कर जिले के नगरीय निकायों में आदर्श आचार संहिता प्रभाव शून्य घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि जिले में नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत 15 फरवरी 2025 को मतगणना संपन्न हो गई है। जिसके अंतर्गत जिले के नगर पालिका परिषद बालोद एवं दल्लीराजहरा, नगर पंचायत गुरूर, गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा, डौण्डी, चिखलाकसा एवं अर्जुंदा में आदर्श आचार संहिता प्रभाव शून्य घोषित की गई है।
