निर्वाचन कार्य में लापरवाही, प्रधान पाठक निलंबित
बालोद, 13 फरवरी 2025। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत नगर पंचायत गुरूर में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर शासकीय बालक आश्रम बगदाई के प्रधानपाठक रविन्द्र कुमार साहू को निलंबित किया है। जारी आदेश के अनुसार श्री रविन्द्र कुमार साहू की नगर पंचायत गुरूर के मतदान दल क्रमांक 02 मतदान केन्द्र क्रमांक 13 में मतदान अधिकारी 01 के रूप में ड्यूटी निर्धारित थी। वे 10 फरवरी 2025 को मतदान सामग्री वितरण के समय शराब के नशे में पाए गए। जिसके संबंध में रिटर्निंग आफिसर नगर पंचायत गुरूर के द्वारा चिकित्सा प्रतिवेदन सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के फलस्वरूप उन्हें सिविल सेवा आचरण (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1965 के (1), (2), (3) तथा नियम 8 में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड गुरूर में रहेगा।
