गांजा तस्करों को 10-10 साल की सश्रम कारावास
महासमुंद। गांजा तस्करी के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने तीन आरोपियों सुपेला भिलाई निवासी मुकेश साहू (32), संपत्त सागर (35) , नंदकिशोर साहू (34) को 10-10 साल का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास अलग से भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार 1 मार्च 24 को कोमाखान पुलिस पेट्रोलिंग पर थी । मुखबिर की सूचना पर स्वीफ्ट डिजायर कार सीजी 07 एएन 1095 व एक सिल्वर रंग की कार क्रमांक सीजी 04 एचडी 5812 की नाकेबंदी की । स्वीफ्ट डिजायर कार में मुकेश साहू और सम्पत सागर सवार थे। इनोवा में नंदकिशोर था। आरोपियों ने बताया कि डिजायर कार में गांजा है और इनोवा को पायलेटिंग के लिए रखने की बात कही। पुलिस ने तलाशी ली तो इनोवा में कुछ नहीं मिला लेकिन डिजायर की डिक्की से 60 किलो गांजा मिला। आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामला कोर्ट को सौंपा गया था।
