कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-144, आदेश जारी
उत्तर बस्तर कांकेर, 23 दिसंबर 2024। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 19 से 18 मार्च तक कुल 90 दिवस की अवधि के लिए धारा-144 लागू कर दी है। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर की दूरी में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी हेतु उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
