नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को
दंतेवाड़ा, 26 नवंबर 2024। जिला न्यायालय से प्राप्त जानकारी अनुसार 14 दिसंबर को नेशनल ‘लोक अदालत’ का आयोजन किया जाएगा। ‘लोक अदालत’ आपसी सुलह या बातचीत की एक ऐसी प्रणाली है, जहां अदालत में लंबित मामलों (या विवाद) या जो मुकदमेबाजी से पहले के चरण में हैं, उन दो पक्षों में समझौता किया जाता है, या सौहार्द्रपूर्ण तरीके से निपटाया जाता है। लोक अदालत त्वरित और सस्ते न्याय के लिए वैकल्पिक समाधान या युक्ति प्रदान करती है! इस हेतु 14 तारीख को जिला न्यायालय, तालुका बीजापुर सुकमा बचेली में खंडपीठों का गठन करके नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और उसमें विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के रखे जाने के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता द्वारा 22 तारीख को समस्त बैंक, वी एस एन एल, नगर पालिका, विद्युत एवं बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ तथा 24 को समस्त प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लिया गया। बैठक में न्यायालयों में लंबित सिविल, दांडिक, पारिवारिक, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, बीमा, प्री लिटिगेशन प्रकरण एवं छोटे अपराध से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में प्रस्तुत करने एवं उनका निराकरण किए जाने का निर्देश दिए गए। बैठक में न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पुलिस विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं बैंक के अधिकारियों ने उपस्थित रहें।
