अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवकाश के लिए प्रक्रिया निर्धारित

लोकसभा निर्वाचन-2024
सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषण के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान शासकीय अधिकारी- कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति तथा निर्वाचन ड्यूटी से छूट के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने गत दिवस आदेश जारी कर सीईओ जिला पंचायत श्री आशीष तिवारी को अधिकृत किया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान इस सम्बन्ध में अवकाश स्वीकृति के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है, जिससे निर्वाचन कार्य सुचारू रूप से होते रहें।
सीईओ जिला पंचायत आशीष तिवारी ने स्पष्ट किया है कि विशेष कारणों से निर्वाचन कार्य से मुक्ति एवं अवकाश प्राप्त करने के लिए आवेदन जिला पंचायत कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। किसी भी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी को अवकाश अथवा चुनाव ड्यूटी से छूट का आवेदन पहले अपने कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुसंशित कराना होगा। इसके पाश्चात्य आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा औरयदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और वह निर्वाचन कार्य से मुक्ति चाहता है तो संबंधित अधिकारी -कर्मचारी को अपने रिकॉर्ड की कॉपी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी आवेदन के निराकरण के लिए मेडीकल बोर्ड से परीक्षण उपरांत निर्णय लिया जायेगा । साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि केवल कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होगा। निर्वाचन कार्य से मुक्ति एवं अवकाश स्वीकृति के अलग से स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे। विशेष कारणों से निर्वाचन कार्य से मुक्ति के लिए के विकास वाघाडे, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय को आवेदन दिए जा सकेंगे।