अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक, 5 लाख 45 हजार स्वीकृत
गरियाबंद 24 सितम्बर 2024। कलेक्टर श्री दीपक कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आज आयोजित अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पीड़ितों के लिए राहत राशि स्वीकृत किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजााति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व नियम 1995 के तहत विभिन्न धाराओं में 1 अप्रैल 2024 से 23 सितम्बर 2024 की स्थिति में कुल 13 पीड़ितों को कुल 5 लाख 45 हजार रूपये के राहत राशि स्वीकृत की गई है।
जिला स्तरीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण मॉनिटर्रिंग समिति की बैठक कलेक्टर श्री अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में अनुसूचित जाति के 8 प्रकरण के लिए 4 लाख 25 हजार रूपये और अनुसूचित जनजाति के 5 प्रकरण के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये स्वीकृत किया गया। इनमें अनुसूचित जाति के एक पीड़ित को 1 लाख 50 हजार, एक पीड़ित को 75 हजार रूपये, दो पीडितों को 50-50 हजार रूपये एवं चार पीड़ितों को 25-25 हजार रूपये स्वीकृत किये गये। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के चार पड़ितों को 25-25 हजार एवं एक पीड़ित को 20 हजार रूपये स्वीकृत किया गया है।
इसी तरह मैनुअल स्केवेंजर्स कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास संबंधी चर्चा में कलेक्टर श्री अग्रवाल ने निर्देशित किया कि सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति के बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारियों को शामिल करें। बैठक में आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त श्री नवीन भगत ने बताया कि मैनुअल स्केवेंजर्स का चिहांकन, पुनर्वास व्यवस्था एवं मैनुअल स्केवेंजर्स परिवार के आश्रित सदस्य का चिन्हांकन कर मुआवजा स्वीकृत कराये। अस्वच्छ शौचालय का सर्वेक्षण करें। बैठक में नगरीय निकाय राजिम, फिंगेश्वर एवं छुरा पंजीकृत सफाई कर्मचारियों की जानकारी लेकर उनकी समीक्षा की गई। साथ ही उन्हें प्रदत्त सुविधाएं गमबुट, ग्लोब, बीमा, पीपीएफ, की जानकारी ली गई। छुटे हुए सफाई कर्मचारियों का बीमा एवं पीपीएफ कराने के निर्देश दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रीता यादव, अपर कलेक्टर श्री अरविन्द पाण्डेय, नगरीय निकाय के सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
