श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर को पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें रहेंगी पूर्णतः बंद

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 3 सितंबर 2026/राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिले के समस्त नगरीय निकायों की सीमाओं में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की सभी दुकानें दिनांक 4 सितंबर को पूर्णतः बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर जिले के समस्त नगरीय निकायों की सीमा में संचालित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानों को 4 सितंबर को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को अपने-अपने नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 4 सितंबर 2026 को प्रभावशील रहेगा। जिला प्रशासन ने संबंधित नगरीय निकायों को निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शासन के निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

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