आवास की राशि में 6.90 लाख की कथित हेराफेरी, आवास मित्र पर केस
15 हितग्राहियों का फिंगरप्रिंट मशीन पर लगवाया अंगूठा, एयरटेल पेमेंट बैंक खातों से राशि निकालने का आरोप
महासमुंद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का मकान दिलाने और अधूरे आवास को पूरा कराने का झांसा देकर 15 हितग्राहियों से 6.90 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि आवास मित्र ने हितग्राहियों को पूरी जानकारी दिए बिना फिंगरप्रिंट मशीन पर उनका अंगूठा लगवाया और एयरटेल पेमेंट बैंक में खाते खुलवाकर बाद में आवास योजना की राशि आहरित कर ली। शिकायत की जांच के बाद बुंदेली चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक ग्राम पंचायत मोहदा के हितग्राहियों ने 14 जुलाई 2026 को कलेक्टर जनदर्शन महासमुंद में शिकायत की थी। शिकायत पुलिस अधीक्षक के माध्यम से बुंदेली चौकी पहुंची। जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं के बयान और उपलब्ध तथ्यों की पड़ताल की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला सामने आया।
आवास मित्र के साथ बैंक मित्र भी था आरोपी
जांच में सामने आया कि ग्राम कोटादादर निवासी परसराम पटेल (24) को जनपद पंचायत पिथौरा के माध्यम से ग्राम पंचायत मोहदा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास मित्र नियुक्त किया गया था। उसके जिम्मे हितग्राहियों के आवास संबंधी कार्य, आवास पूर्ण कराने और जियो टैगिंग जैसे काम थे। बताया गया है कि परसराम एयरटेल पेमेंट बैंक में ग्रामीण बैंक मित्र के रूप में भी कार्य कर रहा था।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि परसराम ने आवास योजना की राशि दिलाने और अधूरा मकान पूरा कराने के नाम पर हितग्राहियों को अपने झांसे में लिया। इसके बाद बिना पूरी जानकारी दिए फिंगरप्रिंट मशीन पर उनका अंगूठा लगवाया। आरोप है कि इसी प्रक्रिया के जरिए एयरटेल पेमेंट बैंक में खाते खोले गए और बाद में हितग्राहियों के खातों में आई आवास योजना की राशि निकाल ली गई।
इन हितग्राहियों से राशि आहरित करने का आरोप
शिकायत के अनुसार हेमिन बाई पटेल से 55 हजार, गणेशु ध्रुव से 40 हजार, नूरपति पटेल से 55 हजार, लीला बाई पटेल से 55 हजार, तारा बाई पटेल से 55 हजार, मोहरमति बरिह से 40 हजार, अगहन बाई ओगरे से 55 हजार, मुनु राम ओगरे से 55 हजार, पुरानिक ध्रुव से 55 हजार, उषा बाई ध्रुव से 55 हजार, मनटोरिया बाई निषाद से 25 हजार, फगनी बाई निषाद से 25 हजार, इंद्रोतिन बाई निषाद से 25 हजार, मखियार बरिहा से 55 हजार तथा बोधनी बाई (मृतक) से 40 हजार रुपये आहरित किए जाने का आरोप है। कुल रकम 6.90 लाख रुपये बताई गई है।
बैंक लेन-देन और फिंगरप्रिंट की जांच
शिकायतकर्ताओं के बयान और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने परसराम पटेल के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया है। अब पुलिस संबंधित बैंक खातों, लेन-देन और फिंगरप्रिंट के माध्यम से किए गए आहरण की जांच कर रही है। मामले में आगे और तथ्य सामने आने की संभावना है।
