क्रूरतापूर्वक ठूंसकर ले जाए जा रहे 9 गौवंश मुक्त, दो आरोपियों पर केस
महासमुंद। सरायपाली पुलिस ने गौवंशों के क्रूरतापूर्वक परिवहन के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान एक छोटे चारपहिया वाहन से नौ गौवंशों को मुक्त कराया गया।
पुलिस के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री विकास महापात्र ने आवेदन देकर बताया कि 31 जुलाई की रात करीब 10.30 बजे सूचना मिली थी कि ग्राम चकरदा में गौवंशों का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां वाहन क्रमांक सीजी 07 बीसी 7907 में नौ गौवंशों को अत्यंत क्रूरतापूर्वक ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
बताया गया कि वाहन चालक उदय बंजारा, निवासी ग्राम बालसी तथा उसका सहयोगी बबलू यादव, निवासी पतेरापाली मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गौवंशों को सुरक्षित कब्जे में लेकर आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
