पुलिस ने नष्ट किया 9 क्विंटल 98 किलो 70 ग्राम गांजा, कीमत 5.12 करोड़ रुपये
जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में बेलसोंडा स्थित प्लांट में हुई कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के सात मामलों में जब्त मादक पदार्थ किया गया नष्ट
महासमुंद। शासन के दिशा-निर्देशों के तहत पुलिस ने सोमवार को 9 क्विंटल 98 किलो 70 ग्राम (998.070 किलोग्राम) गांजा का नियमानुसार नष्टीकरण किया। नष्ट किए गए गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 5 करोड़ 12 लाख 5 हजार 500 रुपये बताई गई है।
यह कार्रवाई बालाजी प्लांट, बेलसोंडा में जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में संपन्न हुई। नष्टीकरण से पूर्व समिति के सदस्यों द्वारा जब्त मादक पदार्थ का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसके बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए गांजे को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार नष्ट किया गया गांजा महासमुंद जिले के विभिन्न थानों में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के कुल सात प्रकरणों में जब्त किया गया था। इनमें थाना कोमाखान के तीन प्रकरण, थाना सांकरा के तीन प्रकरण तथा थाना बसना का एक प्रकरण शामिल है।
इन मामलों में वर्ष 2025 के तीन तथा वर्ष 2026 के चार प्रकरण शामिल हैं। सभी मामलों में न्यायालयीन एवं वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन के निर्देशानुसार मादक पदार्थ के नष्टीकरण की कार्रवाई की गई।
इस दौरान जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की मौजूदगी में जिला आबकारी अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) एवं एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी तथा रक्षित निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
पुलिस का कहना है कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। भविष्य में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
