जिला प्रशासन के पहल से जिले में 304 ग्राम पंचायत एवं 06 नगरीय निकाय को बाल विवाह मुक्त
गरियाबंद, 05 जून 2026/ बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत् गरियाबंद जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए 31 मार्च 2029 तक जिले को पूरी तरह बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य शासन द्वारा गरियाबंद जिले को वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ग्राम पंचायत- 334 का 40 प्रतिशत अर्थात 134 ग्राम पंचायतों और 02 नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त कर प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
जिसमें गरियाबंद जिले के कुल 304 ग्राम पंचायत एवं 06 नगरीय निकायों से नियमानुसार विगत दो वर्षों में बाल विवाह का प्रकरण नही होने संबंधी दस्तावेज प्राप्त करते हुये बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा ग्राम पंचायतों के आमजन को इस संबंध में कोई आपत्ति है या किसी भी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण संज्ञान में है, तो वे अपनी दावा-आपत्ति 07 दिवस के समय सीमा में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला गरियाबंद के कक्ष क्रमांक 80 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दावा आपत्ति कर सकते है।
