सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज

पीएम राहत योजना लागू, दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक देशभर में मिलेगा निशुल्क उपचार, 112 हेल्पलाइन से जुड़ी व्यवस्था
महासमुंद। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को समय पर और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ‘पीएम राहत योजना’ लागू की है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से सात दिनों तक अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक का निःशुल्क एवं कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव ने बताया कि योजना का लाभ भारत की किसी भी सड़क पर मोटर वाहन दुर्घटना में घायल होने वाले सभी पीड़ितों को मिलेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के बाद उपचार में होने वाली देरी को रोकना तथा घायलों की जान बचाना है।
उन्होंने बताया कि योजना को 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली से जोड़ा गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही निकटतम अस्पताल की पहचान तथा एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पीड़ितों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा मिल सके।
योजना के तहत सामान्य मामलों में दुर्घटना के बाद प्रारंभिक 24 घंटे तक तथा गंभीर एवं जीवनरक्षक उपचार की आवश्यकता वाले मामलों में 48 घंटे तक तत्काल उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे गंभीर रूप से घायल मरीजों को समय पर उपचार मिलने में मदद मिलेगी।
डॉ. राव ने बताया कि पीएम राहत योजना का संचालन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। उपचार संबंधी क्लेम और वित्तीय प्रबंधन मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए ई-डीएआर (ईडीआर) दुर्घटना रिपोर्टिंग प्रणाली तथा टीएमएस 2.0 अस्पताल क्लेम प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायलों की तत्काल सहायता करें तथा 112 हेल्पलाइन के माध्यम से आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाकर पीड़ितों को शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने में सहयोग करें।