बस स्टैंड और ओवरब्रिज के पास विवाद, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई रिपोर्ट

पुलिस ने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में किया अपराध दर्ज
महासमुंद। शहर में पुरानी रंजिश और सड़क पर हुए विवाद को लेकर दो अलग-अलग मामलों में सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों घटनाएं 8 मई की दोपहर शहर के अलग-अलग स्थानों पर हुईं।
पहले मामले में नयापारा निवासी मोहम्मद अली ने पुलिस को बताया कि वह ऑटो रिक्शा चालक है। 8 मई को दोपहर करीब 12.45 बजे वह अपने ऑटो रिक्शा क्रमांक सीजी 04 पीई 0937 में सवारी लेकर महासमुंद बस स्टैंड से अटल आवास नयापारा की ओर जा रहा था। इसी दौरान बस स्टैंड स्थित साहू दुकान के पास कांता प्रसाद मारकंडे अपने साथियों के साथ खड़ा था। मोहम्मद अली के अनुसार, उसे देखते ही आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की। साथ ही उसके ऑटो रिक्शा में भी तोड़फोड़ की गई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 296, 3(5) एवं 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
वहीं दूसरे मामले में महामायापारा निवासी कामताप्रसाद मारकंडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 8 मई को दोपहर करीब 12.36 बजे अपनी ई-बाइक से तुमाडबरी खाद गोदाम से बोर पंप का काम कर वापस महामाया तालाब स्थित अपनी दुकान लौट रहा था। इसी दौरान तुमगांव चौक के पहले ओवरब्रिज ढलान मोड़ पर सामने से आ रहे रिक्शा चालक मोहम्मद अली ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे उसे भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी।
कामताप्रसाद के मुताबिक, इसी बात को लेकर मोहम्मद अली ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और डंडे से मारपीट की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 296 एवं 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिटी कोतवाली पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।