गैस एजेंसियों और होटलों पर कार्रवाई, 648 सिलेंडर जब्त
स्टॉक में गड़बड़ी और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर खाद्य विभाग का प्रतिष्ठानों पर छापा
महासमुंद। शासन के निर्देश और कलेक्टर विनय लंगेह के मार्गदर्शन में जिलेभर में गैस एजेंसियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सघन जांच जारी है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल ने विकासखंड बसना स्थित बंसुलीडीह इंडेन ग्रामीण वितरण गैस एजेंसी की जांच की, जहां गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
जांच के दौरान पाया गया कि एजेंसी में स्टॉक मूल्य बोर्ड अद्यतन नहीं था और स्टॉक पंजी का संधारण भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। भौतिक सत्यापन में सर्वर के आंकड़ों और वास्तविक स्टॉक में अंतर मिला। इस पर कार्रवाई करते हुए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 के उल्लंघन में एजेंसी संचालक तिरिथ राम पटेल से 648 गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
इसी तरह महासमुंद शहर के होटल, ढाबों और ठेलों में भी जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई प्रतिष्ठानों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। कार्रवाई करते हुए दीपक चाट सेंटर से 2 सिलेंडर, संदीप दाबेली सेंटर से 1 सिलेंडर,
इडली डोसा सेंटर से 1 सिलेंडर, शाही बिरयानी सेंटर से 1 सिलेंडर, नवनीत पान चाय कॉफी से 1 सिलेंडर, राजेश नाश्ता सेंटर से 1 सिलेंडर इस प्रकार कुल 7 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि संबंधित एजेंसी और प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने सभी होटल और ढाबा संचालकों से अपील की है कि वे ईंधन के रूप में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह की जांच लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
