बिना एक्सपायरी डेट के 98 बोरी पाउच और 5,814 पानी बोतलें सीज
निर्माण व समाप्ति तिथि और बैच नंबर दर्ज नहीं
महासमुंद। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले में मिलावटखोरी और नियमों की अनदेखी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महासमुंद और सरायपाली की तीन प्रमुख फर्मों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान भारी अनियमितताएं सामने आने पर हजारों की संख्या में पानी की बोतलें और पाउच जब्त कर लिए गए। रविवार को सरायपाली के किसड़ी स्थित मेसर्स श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज में की गई कार्रवाई सबसे बड़ी रही। यहां ‘प्रेशिओ’ ब्रांड के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर में गंभीर लापरवाही उजागर हुई—उत्पादों पर न तो बैच नंबर अंकित था और न ही निर्माण एवं समाप्ति तिथि। इसे उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला मानते हुए टीम ने मौके पर ही 98 बोरी पानी पाउच और 5,814 पानी की बोतलों को सीज कर दिया। साथ ही जांच के लिए 4 विधिक नमूने लेकर रायपुर प्रयोगशाला भेजे गए। इससे पहले 11 और 16 मार्च को भी विभाग की टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया था। लभराखुर्द स्थित मेसर्स युवराज ब्रेवरेजेस से पैकेज्ड पानी का नमूना लिया गया, जहां नियमों का पालन नहीं होने पर फर्म को सुधार नोटिस जारी किया गया। वहीं बेलसोंडा की मेसर्स बिसेन फुड्स में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोशनी राजपूत ने ‘बिसेन लिटिल बाइट वैनिला’ का नमूना जांच हेतु भेजा। यहां भी खामियां पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए गए। कार्रवाई के तहत सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी (रायपुर) भेजा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लैब रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषी फर्मों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
