बालाजी फर्सी फैक्ट्री से अवैध रूप से रखे 45 लाख का 47. 700 लीटर डीजल – पेट्रोल जब्त
टैंकरों से चोरी का कम कीमत पर खरीद कर ज्यादा में बेचने खेल
गिरोह के 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
महासमुंद। पुलिस ने घोड़ारी में संचालित बालाजी फर्सी फैक्ट्री में छापामार कर वहां चल रहे डीजल -पेट्रोल का काले धंधे का भंडाफोड़ किया है। पत्थर फैक्ट्री से पुलिस ने टैंकरों से चोरी का कम कीमत में बेचे गए 47. 700 लीटर डीजल और पेट्रोल बरामद किया है। जब्त डीजल – पेट्रोल की कीमत 45 लाख से भी ज्यादा है। पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दो ट्रक और दो ट्रैक्टर समेत अन्य सामग्री जब्त किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत घोड़ारी में बालाजी फर्सी फैक्ट्री में लंबे समय से डीजल और पेट्रोल का अवैध धंधा फल-फूल रहा था। मुखबिर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की एक टीम ने वहां छापा मारा। वहां से भारी मात्रा में ड्रमों में डीजल और पेट्रोल मिला। बताया जाता है कि मंदिर हसौद डिपो से टैंकरों के जरिए भेजी जानी वाली डीजल- पेट्रोल नेशनल हाईवे 53 से होकर गुजरने वाले टैंकर को फर्सी फैक्ट्री के अंदर ले जाकर अवैध तरीके से ड्राइवरों से कम कीमत में खरीदा जाता था। और बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के डीजल – पेट्रोल को ड्रमों में भरकर रखा जाता था। फिर वही डीजल – पेट्रोल को
दूसरे ड्राइवरों को अधिक कीमत पर बेचा जाता था। बालाजी फर्सी फैक्ट्री के अंदर इस अवैध काम को मंदिर हसौद नक्टा का रहने वाला राहुल यादव अंजाम देता था। छापा में पुलिस को वहां से टैंकर, लोहे का ड्रम एवं सिनटेक्स जिसमे ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल व डीजल भरी हुई पायी गयी, जिसकी कुल मात्रा डीजल- पेट्रोल 47,700 लीटर है, जिसकी कीमत 45 लाख 22 हजार 130 रुपये है। पुलिस ने मौके से दो टैंकर, दो ट्रैक्टर, ड्रम, टूल्लू पंप, जैरकिन आदि सामग्री जब्त किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस अवैध धंधे में राहुल के अलावा और 5 लोग शामिल है। इसमें ओमप्रकाश उर्फ कालिया (38) उरला स्वाद चौक बेंद्री रोड रायपुर, उमेश साहू (55) दुर्गा नगर बिरगांव थाना उरला जिला रायपुर, सुशंक च्वाईसी (31) छोनोगिर थाना जानकीया जिला खोरदा ओडिशा और शिवानंद (27) नवागांव थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर को अलग अलग जगह से पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी राहुल से मोबाईल और 20,500 रुपये कैश, महेश से मोबाईल, बीट्टु से मोबाइल जब्त किया है। सभी को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बीएनएस की धारा 287, 3(7) के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से और भी पूछताछ कर रही है।
