राज्य में पतंग उड़ाने के दौरान चाईनीज मांझे का उपयोग प्रतिबंधित

पर्यावरण संरक्षण मण्डल ने जारी की अपील
बालोद, 20 जनवरी 2026 / छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार पर्यावरण संरक्षण मण्डल ने प्रदेशवासियों से पतंग उड़ाने के दौरान चाईनीज मांझे का उपयोग न करने की अपील की है। शासन ने जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नायलॉन और सिंथेटिक धागों के विक्रय, भंडारण और उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित की है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई के क्षेत्रिय अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय द्वारा 25 फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में नायलॉन, सिंथेटिक या कांच और धातु के चूर्ण से बने किसी भी प्रकार के धारदार धागे जिसे सामान्यतः चीनी मांझा कहा जाता है के विक्रय, उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
ज्ञातव्य हो कि चाईनीज मांझे के कारण लोगों में घटित दुर्घटना की जानकारी लगातार सामने आ रही है। जिसमें गंभीर दुर्घटना से लेकर मृत्यु तक के समाचार प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ने पतंग उड़ाने में चाईनीज मांझों का उपयोग नही करने एवं इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने की अपील की है।