अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं एवं उद्यमियों से पीएम अजय योजना के तहत आवेदन

स्वरोजगार को बढ़ावा देने ऋण एवं अनुदान का मिलेगा लाभ
बेमेतरा 01 जनवरी 2026/- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के अंतर्गत जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं एवं इच्छुक उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से बैंक के सहयोग से लघु उद्योग एवं छोटे व्यापार प्रारंभ करने हेतु ऋण स्वीकृत कराया जाएगा। योजना के तहत स्वीकृत ऋण पर 50 प्रतिशत तक अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये तक का अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
योजना के अंतर्गत किराना दुकान, बेकरी, चाट एवं भोजनालय, चाय-नाश्ता केंद्र, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, योग शिक्षा केंद्र, लॉन्ड्री, घड़ी एवं इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत, विद्युत मरम्मत, सायकल-स्कूटर-मोपेड रिपेयरिंग, नर्सरी एवं बागवानी, पशुपालन, मुर्गीपालन, बकरी पालन, मछली पालन, फुटकर विक्रेता, मसाला उद्योग, सॉफ्ट टॉयज निर्माण, कृत्रिम आभूषण निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, स्टेशनरी दुकान, कोचिंग क्लासेस, सिलाई-कढ़ाई, फर्नीचर निर्माण, स्वेटर बुनाई, मशरूम उत्पादन, प्लास्टिक एवं बर्तन दुकान, मोटर पंप मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर मरम्मत, मोबाइल एवं टीवी रिपेयरिंग, स्टील फैब्रिकेशन, फोटो कॉपी एवं प्रिंटिंग, एग्रो सर्विस सेंटर सहित विभिन्न प्रकार के छोटे-छोटे व्यवसाय प्रारंभ किए जा सकते हैं।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बेमेतरा के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ केवल जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी आवेदकों को दिया जाएगा। आवेदक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आवेदक/आवेदिका को अनुसूचित जाति वर्ग का प्रमाण पत्र, जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का बकायादार नहीं होने का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र भी देना होगा। इसके अतिरिक्त बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा।
इच्छुक एवं पात्र आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति बेमेतरा में कार्यालयीन समय के दौरान जमा कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट संयुक्त कार्यालय परिसर स्थित जिला अंत्यावसायी कार्यालय, कक्ष क्रमांक 82 में संपर्क किया जा सकता है।