रबी फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक
दुर्ग, 26 दिसंबर 2026/ कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार रबी फसल को प्रतिकूल मौसम यथा सूखा, बाढ़, ओला वृष्टि, जल प्लावन, प्राकृतिक आकाशीय बिजली, असमय वर्षा आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से जिले के कृषकों को राहत दिलाने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु रबी वर्ष 2025-26 हेतु अधिसूचना छ.ग. शासन कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है। कृषि विभाग द्वारा मैदानी अमलों के माध्यम से अधिक से अधिक कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत लाभान्वित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। रबी वर्ष 2025-26 हेतु जिले के लिए चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित अधिसूचित फसलों की बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है। किसानों द्वारा फसल बीमा कराने के लिए अपने संबंधित सेवा सहकारी समिति, संबंधित बैंक व लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते है। अऋणी कृषकों को सेवा सहकारी समिति/बैंक एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव प्रपत्र, नवीनतम आधार कार्ड, सक्रिय बचत बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति, भू-स्वामित्व साक्ष्य (बी-1 पांचसाला)/ किरायेदार/ साझेदार/ बटाईदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र प्रदाय कर बीमा करा सकते है। समस्त ऋणी कृषकों को भी बीमा का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अपडेट एवं मोबाइल नम्बर का होना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनातंर्गत जिले में अधिसूचित फसल हेतु बीमित राशि का 1.50 प्रतिशत प्रीमियम दर निर्धारित है। चना फसल हेतु ऋणमान 42000/हेक्ट., जिसका 1.50 प्रतिशत की दर से कृषक अंश 630/हेक्ट. है, गेहूँ सिंचित फसल हेतु ऋणमान 38000/हेक्ट., जिसका 1.50 प्रतिशत की दर से कृषक अंश 570/हेक्ट. है, गेहूँ असिंचित फसल हेतु ऋणमान 25000/हेक्ट., जिसका 1.50 प्रतिशत की दर से कृषक अंश 375/हेक्ट. है, राई-सरसों फसल हेतु ऋणमान 28000/हेक्ट., जिसका 1.50 प्रतिशत की दर से कृषक अंश 420/हेक्ट. है तथा अलसी फसल हेतु ऋणमान 17000/हेक्ट., जिसका 1.50 प्रतिशत की दर से कृषक अंश 255/हेक्ट. है। विगत वर्षो में यह देखने में आया है कि जनवरी से मार्च तक बेमौैसमी वर्षा ओलावृष्टि के कारण व्यापक रूप से फसलों में नुकसान होता है। जिले के किसानों से अपील की गई है कि मौसम की अनिश्चितता को देखते हुये अधिक से अधिक संख्या में कृषक अपने अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य करावें। फसलों का बीमा कराने हेतु अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 का इंतजार न करते हुये कृषक स्वयं अपने संबंधित सेवा सहकारी समिति/बैंक/लोक सेवा केन्द्र में सपंर्क कर बीमा करा सकते है।
