आत्महत्या के लिए मजबूर किया, अपराध दर्ज
महासमुंद। तेंदूकोना पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि ग्राम कोल्दा सेवाती निवासी देवकुमार साहू के शव का विधिवत मर्ग पंचनामा कार्रवाई करने के बाद मृतक के परिजन पत्नी पूर्णिमा साहू पति मृतक देवकुमार साहू, पुत्र ओमप्रकाश साहू, तुलाराम साहू , कोमल चंद साहू के अलावा गवाहों का बयान लिया गया। जिसमें उन्होंने बताया कि गिरवर चक्रधारी ने मृतक देवकुमार साहू के नाबालिग पुत्र पर पैसा चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और शर्ट उतरवाकर कुर्सी पर अपने आंगन में बिठाकर अपमानित किया। बाद चोरी हुआ पैसा मिल गया । इसी बात को लेकर गिरवर चक्रधारी और देवकुमार साहू के बीच विवाद हुआ। इस दौरान गिरवर ने देवकुमार को सार्वजनिक रूप से दो झापड़ मारा, जिससे देवकुमार को ग्लानि हुई । उसने आत्महत्या करने की नीयत से धान में डालने वाले जहरीली दवा पी ली, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने संपूर्ण जांच में गिरवर चक्रधारी द्वारा देवकुमार साहू को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना पाया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत अपराध दर्ज किया है।
