एसटी-एससी के हितग्राहियों से ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित
दंतेवाड़ा, 10 नवंबर 2025। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित दन्तेवाड़ा द्वारा आदिवासी स्वरोजगार (अनुसूचित जनजाति) अंत्योदय स्वरोजगार (अनुसूचित जाति) योजना अंतर्गत रियायती दर पर ऋण दिया जाता है। इस संबंध में आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित दंतेवाड़ा के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। शासन का उपक्रम छ०ग० राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर के अन्तर्गत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति दंतेवाड़ा द्वारा अनु. जाति,अनु. जनजाति वर्गों के बेरोजगार युवक, युवतियों के आर्थिक विकास हेतु स्वयं का स्वरोजगार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले को विभिन्न प्रकार के उनकी पंसद एवं रूचि के व्यवसाय इत्यादि स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से अधिकतम 1.00 लाख रु. ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10,000 रूपये अनुदान दिया जाता है। उक्त योजनान्तर्गत बेकरी कार्य, भोजन बनाना, चाट की दुकान, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, चाय केटिंग एवं नास्ता केन्द्र, विद्युत यंत्र सुधारक, सायकल मरम्मत, स्कूटर मोपेड टू व्हीलर रिपेयरिंग, बागवानी एवं नर्सरी, मुर्गी पालन, फुटकर विक्रेता, सॉफ्ट टॉय, चाट निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, स्टेशनरी निर्माण सिलाई-कढ़ाई बुनाई व्यवसाय, टी०वी० एवं कम्प्यूटर रिपेयरिंग व्यवसाय, फोर व्हीलर रिपेयरिंग व्यवसाय, दोना पत्तल निर्माण व्यवसाय, स्टेशनरी फाईल मेकिंग आदि व्यवसाय के लिए ऋण प्रदाय किया जाता है।
इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज अनुसार युवाओं को जाति एवं निवास प्रमाण पत्र (सरपंच या वार्ड पार्षद द्वारा जारी), आय प्रमाण पत्र (पटवारी द्वारा जारी) (अधिकतम 1.50 लाख से अधिक ना हो) अंकसूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड (राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य) बैंक पास बुक की छाया प्रति अनिवार्य किया गया है। आवेदक आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न कर कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित दंतेवाड़ा संयुक्त जिला कार्यालय भवन के द्वितीय तल में स्थित कक्ष 213 में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु मोबाईल नंबर (9340512911,8305832833) में संपर्क कर योजना संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
