छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत जप्तशुदा वाहन राजसात
राजनांदगांव 24 अक्टूबर 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्र यादव ने ग्राम दाऊटोला तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव निवासी रोहित खोब्रागढ़े के स्वामित्व की जप्तशुदा वाहन टाटा एसीआई छोटा हाथी क्रमांक सीजी 08 बी 2379 को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासन के पक्ष में राजसात किया है। जप्त वाहन द्वारा 5 नग मवेशी गाय प्रजाति के भरकर बिना चारा-पानी के कु्ररतापूर्वक बूचडख़ाना व कत्लखाना की ओर तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते ले जा रहा था। पुनरीक्षण अवधि समाप्त होने तथा सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की दशा में राजसात किए गए वाहन का गठित समिति द्वारा नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाएगी एवं प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय राजनांदगांव) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी।
