गरियाबंद जिले में बाल विवाह मुक्त अभियान को मिली गति
140 ग्राम पंचायतें एवं 2 नगरीय निकाय बाल विवाह मुक्त घोषित
कलेक्टर ने सरपंचों को प्रमाणपत्र किया प्रदान
गरियाबंद 08 अक्टूबर 2025/ बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत गरियाबंद जिले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। जिले को 31 मार्च 2029 तक पूर्णतः बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी दिशा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य शासन द्वारा 135 ग्राम पंचायतों एवं 2 नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी क्रम में कलेक्टर भगवान सिंह उइके द्वारा कलेक्टर सभाकक्ष गरियाबंद में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम पंचायत द्वारतरा, कोसमी, चुरकीदादर, तौरेंगा एवं सोरिद खुर्द के माननीय सरपंचों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पांडेय के मार्गदर्शन में तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी अनिल द्विवेदी के नेतृत्व में अब तक जिले के 140 ग्राम पंचायतों द्वारा बाल विवाह मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा चुके हैं। संबंधित सरपंचों एवं सचिवों द्वारा प्रमाणित किया गया है कि उनके ग्राम पंचायतों में वर्तमान में कोई भी बाल विवाह नहीं हुआ है तथा भविष्य में भी बाल विवाह नहीं होने दिया जाएगा। कलेक्टर श्री उइके ने इस अवसर पर कहा कि बाल विवाह समाज में एक गंभीर कुप्रथा है, जिसके उन्मूलन के लिए जनसहभागिता आवश्यक है। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित आयु से कम में विवाह करने, कराने या सहयोग करने वाले व्यक्तियों को एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दो वर्ष तक का कठोर कारावास या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि बालिकाओं की विवाह आयु 18 वर्ष एवं बालकों की 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।
डीपीओ श्री पांडे ने बताया कि बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बाल विवाह मुक्त अभियान पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक बाल विवाह की सूचना ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नामांकित किया गया है। जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के उन्मूलन में प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी प्रकार का बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित व्यक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला गरियाबंद के कक्ष क्रमांक 80 में उपस्थित होकर सूचना दे सकते हैं।