चार प्रकरणों में आर्थिक सहायता स्वीकृत
गरियाबंद 08 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु के चार प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसील अमलीपदर के ग्राम कोकड़ीमाल निवासी 29 वर्षीय जितेन्द्र ध्रुव की 21 फरवरी 2025 को नदी में गिरकर डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक के परिवार के निकटतम व्यक्ति कुरेसिंग ध्रुव को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील मैनपुर के ग्राम भटगांव निवासी 37 वर्षीय सोहद्रा चक्रधारी की 26 मार्च 2024 को आग लगने से मृत्यु हो गई थी। शासन के नियमानुसार मृतका के परिवार के निकटतम व्यक्ति संतोष चक्रधारी को चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तहसील छुरा के ग्राम कलमीदादर निवासी 58 वर्षीय कौशिल्या जगत की 03 जून 2023 को सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। उक्त प्रकरण में मृतका के वारिस परमेश्वर जगत को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त तहसील अमलीपदर के ग्राम खरीपथरा निवासी 33 वर्षीय रयमति उर्फ रैमनी की 14 जून 2024 को सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतका के निकटतम वारिस दुर्याेधन उर्फ दुरजादंत कमार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इन चारों प्रकरणों में आर्थिक सहायता राशि छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत कलेक्टर श्री उईके द्वारा स्वीकृत की गई है।